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RG Kar Hospital में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी SIT

12:45 AM Aug 20, 2024 IST | Rahul Kumar Rawat

RG Kar Hospital: कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमिताओं की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। बताया जा रहा है कि साल 2021 में जब से पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष ने कार्यभार संभाला था, उसके बाद से कई तरह की अनियमिताओं की बात सामने आई थी। इस तरह पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ कई आरोप सामने आने के बाद एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

SIT गठन को लेकर जारी किया गया बयान

पश्चिम बंगाल सरकार के विशेष सचिव ने एक बयान में कहा, मुझे जनवरी 2021 से अब तक की अवधि के दौरान आर जी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच और जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया गया है।

आईजी करेंगे एसआईटी की अध्यक्षता

एसआईटी को जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक सरकारी विभागों और निजी एजेंसियों से किसी भी दस्तावेज तक पहुंचने की स्वतंत्रता होगी। बता दें कि एसआईटी का नेतृत्व स्वामी विवेकानन्द राज्य पुलिस अकादमी के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रणव कुमार करेंगे। उनके साथ टीम में मुर्शिदाबाद रेंज डीआइजी वकार रज़ा, सीआईडी डीआईजी सोमा दास मित्रा और डीसी सेंट्रल कोलकाता पुलिस इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं।

संदीप घोष का हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट

संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई भी जांच कर रही है और एजेंसी उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है। मसलन, पीड़िता के परिवार और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के बयान में विसंगतियां पाई गई हैं। अलग-2 बयानों की वजह से कहा जा रहा है कि सीबीआई उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। हालांकि, कोर्ट से उनके पॉलीग्राफी का आदेश फिलहाल नहीं मिला है।

SC में आज सुनवाई

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से कथित रेप और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और इस मामले पर आज सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 20 अगस्त की वाद सूची के अनुसार, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार यानी आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। यह सुनवाई सुबह साढ़े 10 बजे हो सकती है। इस बीच, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्वत: संज्ञान मामले में उसे भी पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया।

 

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