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हरियाणा के करनाल में धुंध से जनजीवन प्रभावित, AQI 'खराब' स्तर पर

देश के कई हिस्से बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, हरियाणा के करनाल जिले में धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे रविवार को शहर में दृश्यता कम हो गई।

04:24 AM Nov 17, 2024 IST | Ayush Mishra

देश के कई हिस्से बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, हरियाणा के करनाल जिले में धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे रविवार को शहर में दृश्यता कम हो गई।

हरियाणा के करनाल में धुंध से जनजीवन प्रभावित  aqi  खराब  स्तर पर

हरियाणा के करनाल जिले में धुंध की मोटी परत

देश के कई हिस्से बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, हरियाणा के करनाल जिले में धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे रविवार को शहर में दृश्यता कम हो गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे तक करनाल का AQI सूचकांक 200 है, जिसे ‘खराब’ श्रेणी में रखा गया है।

सीपीसीबी के अनुसार, कुरुक्षेत्र में दर्ज AQI 229 है, जिसे ‘खराब’ श्रेणी में रखा गया है, जबकि पानीपत में मापा गया AQI 327 है, जिसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखा गया है।

दिल्ली में AQI 428 दर्ज किया गया

इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रविवार की सुबह धुंध की मोटी चादर में लिपटी रही, हवा की गुणवत्ता का स्तर गंभीर स्तर तक गिर गया, जिससे निवासियों को खराब दृश्यता और स्वास्थ्य जोखिमों से जूझना पड़ा। स्थानीय प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में मौसमी फसल जलाने के मिश्रण के कारण घने कोहरे ने शहर के आसमान को ढक लिया, जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ चल रही लड़ाई को लेकर व्यापक चिंताएँ पैदा हो गईं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 8 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 428 दर्ज किया गया, जो इसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखता है।

दिल्ली सरकार का एक्शन

प्रदूषण का स्तर लगातार उच्च बना हुआ है, मुख्य रूप से अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्टों, सीवेज डिस्चार्ज और डिटर्जेंट से उच्च फॉस्फेट स्तरों के कारण कालिंदी कुंज और ओखला बैराज के पास नदी के कुछ हिस्सों में जहरीले झाग का एक गाढ़ा झाग देखा गया। दिल्ली के निवासी कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के स्तर के “गंभीर” श्रेणी में बने रहने के कारण चिंता जता रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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