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Social Media में विवादित पोस्ट करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में संवाद सप्रेषण का सबसे सरल, सुगम एवं तेज माध्यम बने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वालों पर दरभंगा जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

03:00 PM Aug 10, 2019 IST | Shera Rajput

प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में संवाद सप्रेषण का सबसे सरल, सुगम एवं तेज माध्यम बने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वालों पर दरभंगा जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में संवाद सप्रेषण का सबसे सरल, सुगम एवं तेज माध्यम बने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वालों पर दरभंगा जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। 
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जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी सोशल मीडिया के एडमिन एवं सदस्यों के लिए संयुक्त रूप से स्टैडिंग आर्डर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है का संप्रेषण करने अथवा इसे फॉरवार्ड करने वाले सदस्यों के विरूद्ध कड़ कार्रवाई की जायेगी। 
जिलाधिकारी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कभी-कभी विवादित तथ्यों का संप्रेषण किया जा रहा है जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। कई संदेश बिना पुष्टि के धड़ल्ले से कट-पेस्ट एवं फॉरवार्ड किये जा रहे है। इससे किसी वर्ग के जातीय अथवा धार्मिक भावना को ठेस लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 
उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महिनों में कई छोटे, बड़ पर्व एवं त्यौहार और राष्ट्रीय पर्व के मौके पर जिले में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सोशल मीडिया एवं इसके सदस्यों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। 
वहीं, वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया के ग्रुप एडमिन को अफवाह, भ्रामक तथ्य एवं सामाजिक समरसता के विरूद्ध तथ्य पोस्ट होने पर संबंधित थाना को तत्काल सूचना देनी होगी। एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर तथा पुलिस को सूचना नहीं देने पर उन्हें भी इसका दोषी माना जायेगा और उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जायेगी। 
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जाति एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणी करना, ऐसे वीडियो या पिक्चर पोस्ट करना तथा ऐसे पोस्टों पर विवादित टिप्पणी करना दंडनीय अपराध होगा और दोषी पाये जाने पर आई.टी. एक्ट, 2000 तथा भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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