बैंक लॉकर में रखे 18 लाख को लगी दीमक, बेटी की शादी के लिए जमा किए थे पैसे, क्या मिलेगा मुआवज़ा?
सुरक्षा कारणों से आप अपने गहने और बहुत सी कीमती सामानों को बैंक लॉकर में रखते हैं। यह मानते हुए कि सामान चोरी होने पर बैंक जिम्मेदार होगा। लेकिन यूपी के मुरादाबाद से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है।
जहां बैंक लॉकर में 18 लाख रुपयों को दीमक लग गई। एक महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए वो पैसे जमा किए थे। लॉकर में कुछ गहने और कुछ छिपी हुई नकदी थी। हालांकि, एक साल बाद जब उन्होंने लॉकर खोला तो उसे देखकर चौंक गईं। दीमकों ने सारा पैसा खा लिया था।
18 लाख को लगी दीमक
पिछले साल अक्टूबर में, मुरादाबाद की रहने वाली अलका पाठक ने अपने बैंक लॉकर में 18 लाख रुपये रखे थे। उनका लॉकर हाल ही में रिन्यूअल के लिए था, और बैंक कर्मचारियों ने इसके लिए उनसे कांटेक्ट किया था। इसके लिए कर्मचारियों ने उन्हें सभी डिटेल के साथ बुलाया। अलका ने जब लॉकर चेक किया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अपनी बेटी की शादी के लिए उसने बहुत मेहनत करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। सारा पैसे दीमकों ने खा लिए थे।
लॉकर में नहीं रख सकते है नकदी
अलका ने तुरंत बैंक अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। यहां तक कि बैंक अधिकारियों ने भी जो देखा उस पर उन्हें हैरानी हुई। कर्मचारियों ने रिपोर्ट कॉरपोरेट को भेजने का दावा किया। अलका का दावा है कि उन्हें बैंक अधिकारियों से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। रिजर्व बैंक के नियमों के तहत आपको लॉकर में नकदी रखने से मना किया गया है। इसमें केवल गहने और कीमती दस्तावेज़ रखने के लिए अनुमति है।
किन मामलों में होता है बैंक जिम्मेदार?
आखिर क्या अलका को उसके पैसे वापिस मिलेंगे? आगे क्या कारवाई होगी और बैंक के इसके लिए क्या नियम-कानून है, आइए जानते है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, यदि चोरी, डकैती या सेंधमारी के वजह से लॉकर में कोई नुकसान होता है, तो बैंक जिम्मेदार है। यदि ऐसा होता है, तो बैंक आपको वर्तमान में मौजूद सुरक्षित जमा बॉक्स के वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। आग लगने, इमारत गिरने या धोखाधड़ी की स्थिति में भी यह मुआवजा लागू होता है। इस साल की शुरुआत में ही RBI ने ये नियम लागू किए थे।