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सहायक प्रोफेसर की भर्ती पर रोक

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12:19 PM Jul 13, 2017 IST | Desk Team

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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा राजनैतिक शास्त्र व लोक प्रशासन की लिए भर्ती किए जा रहे सहायक प्रोफेसर की प्रक्रिया पर रोक लगा दी हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार व लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। इस मामले में रोहतक निवासी ओम प्रकाश वधवा ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग राजनैतिक शास्त्र व लोक प्रशासन के सहायक प्रोफेसर की भर्ती कर रहा है। लेकिन इस भर्ती में नियमों को ताक पर रख कर राजनैतिक शास्त्र में डिग्री होल्डर को लोक प्रशासन व लोक प्रशासन में डिग्री होल्डर को राजनैतिक शास्त्र का सहायक प्रोफेसर के योग्य माना जा रहा हैं जो साफ तौर पर नियमों को अनदेखा कर किया जा रहा हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील शरद अग्रवाल ने बैंच को बताया कि दोनो अलग अलग विषय है और युजीसी नेट का एक्जाम भी दोनो का अलग अलग लेता हैं। अग्रवाल ने कहा कि जब पद सहायक प्रोफेसर पोलिटिकल के निकाला गया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के डिग्री होल्डर को कैसे नियुक्त किया जा सकता हें । याचिकाकर्ता ने युजीसी की एक स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि युजीसी ने माना है कि दोनो विषय अलग है। ऐसे में यह नियुक्ति सही नही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस बाबत मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग कीकि वो इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी करे। हाईकोर्ट के जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हें।

(आहूजा)

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