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नोएडा में बिना परमिट निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती, काटे गए चालान

08:45 PM Jul 17, 2025 IST | Aishwarya Raj
नोएडा में बिना परमिट निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती  काटे गए चालान

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग द्वारा बिना परमिट निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य कर चोरी रोकना, राजस्व वृद्धि करना, अवैध वाहन संचालन पर अंकुश लगाना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अभियान के दायरे में स्कूलों में संचालित निजी वैन, ओला, उबर, जोमैटो आदि में उपयोग होने वाली बिना परमिट और निजी मोटरसाइकिलें, बस, कार और अन्य वाहन तथा सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में किराए पर अनुबंधित गैर-व्यावसायिक वाहन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पांच प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं, जिनमें तीन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और दो यात्रीकर अधिकारी (पीटीओ) शामिल हैं। ये टीमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बादलपुर, नॉलेज पार्क, बोटैनिकल गार्डन, सेक्टर 62 और परी चौक में वाहनों के परमिट व अन्य प्रपत्रों की गहन जांच कर रही हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन पर 5,000 रुपये और बिना परमिट पर 10,000 रुपये का चालान शुल्क निर्धारित है।

वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत बिना कर जमा किए संचालित 12 मोटरसाइकिलों के चालान, 7 बाइक टैक्सी वाहनों, 53 हल्के यात्री वाहनों और 5 बसों को सीज किया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने बताया कि यह अभियान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, राजस्व हानि रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी निजी वाहन बिना वैध परमिट के व्यावसायिक कार्य नहीं कर सकता।

अनुबंधित वाहनों की सूचना भी मांगी गई

सभी कार्यालय अध्यक्षों से किराए पर अनुबंधित वाहनों की सूचना भी मांगी गई है। साथ ही, परिवहन विभाग गौतमबुद्ध नगर द्वारा यह भी अपील की गई कि यातायात नियमों का पालन करें। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट या अन्य वैध प्रपत्रों के वाहन संचालन से बचें। व्यावसायिक वाहन में पंजीकरण होने पर ही व्यावसायिक कार्य करें, कर चोरी न करें और प्रवर्तन कार्रवाई व जुर्माने से बचने के लिए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

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