सुप्रीम कोर्ट ने GRAP IV चरण में दी छूट की मंजूरी
दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP उपाय लागू हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को GRAP IV चरण में छूट की अनुमति दे दी, जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM ) ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और कहा कि GRAP IV के तहत उपायों की अब आवश्यकता नहीं है।दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) उपाय लागू हैं। इससे पहले गुरुवार को, राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले एक महीने से लगातार वायु प्रदूषण का सामना करने के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार हुआ और यह ‘मध्यम’ श्रेणी में आ गया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में दर्ज किया गया कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 161 था, जिसे सुबह 8 बजे तक ‘मध्यम’ श्रेणी में रखा गया। दिवाली के बाद दिल्ली का AQI ‘बहुत गंभीर’, ‘गंभीर’, ‘बहुत खराब’ और ‘खराब’ श्रेणियों में पहुंच गया। क्षेत्र के निवासियों ने सांस लेने में कठिनाई और कई अन्य चिकित्सा समस्याओं की शिकायत की।
शहर में बढ़ते AQI के कारण वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-IV उपायों को लागू किया गया। चरण IV में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (MGV) और भारी माल वाहनों (HGV) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।