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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को ILP याचिका पर जवाब देने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से ILP याचिका पर 8 सप्ताह में जवाब मांगा

11:29 AM Nov 20, 2024 IST | Rahul Kumar

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से ILP याचिका पर 8 सप्ताह में जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर सरकार को राज्य में इनर लाइन परमिट (ILP) की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मणिपुर सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया, जब राज्य सरकार के वकील ने समय मांगा। 3 जनवरी, 2022 को, शीर्ष अदालत ने असम में एक इकाई वाले कोलकाता स्थित संगठन अमरा बंगाली द्वारा मणिपुर में ILP को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

याचिका में परमिट प्रणाली को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया है कि यह राज्य को गैर-स्वदेशी व्यक्तियों या मणिपुर के स्थायी निवासी नहीं होने वाले लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करने की बेलगाम शक्ति प्रदान करती है। परमिट प्रणाली को कानून अनुकूलन (संशोधन) आदेश, 2019 के माध्यम से पेश किया गया था, जो 140 साल पुराने औपनिवेशिक कानून बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 (बीईएफआर) का विस्तार करता है। याचिका में कहा गया है कि बीईएफआर को अंग्रेजों ने असम (तब बंगाल का हिस्सा) में चाय बागानों पर एकाधिकार बनाने और भारतीयों से पहाड़ी क्षेत्रों में अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए अधिनियमित किया था।

यह भारतीयों को बीईएफआर की प्रस्तावना में शामिल क्षेत्रों में आदिवासी आबादी के साथ व्यापार करने से रोकता है। 2019 के आदेश के आधार पर, आईएलपी प्रणाली को प्रभावी रूप से मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के जिलों पर लागू किया गया है जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि 2019 का यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह राज्य को गैर-स्वदेशी व्यक्तियों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करने के लिए बिना शर्त शक्ति प्रदान करता है। इसमें कहा गया है, “कठोर आईएलपी प्रणाली मूल रूप से इनर लाइन से परे के क्षेत्र में सामाजिक एकीकरण, विकास और तकनीकी उन्नति की नीतियों के विपरीत है, इसके अलावा यह राज्य के भीतर पर्यटन को भी बाधित करती है, जो इन क्षेत्रों के लिए राजस्व सृजन का एक प्रमुख स्रोत है।

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