Child Trafficking पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को दी चेतावनी - ‘तुरंत उठाएं ठोस कदम’
Supreme Court on Child Trafficking : देश में बढ़ती बाल तस्करी (Child Trafficking) की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।
अदालत ने राज्यों से अपील की है कि इस मामले को प्राथमिकता देते हुए तेजी से कार्रवाई की जाए।
राज्यों के गृह सचिवों को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों से कहा कि बाल तस्करी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर इस पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए राज्य सरकारों को इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि देश के कई हिस्सों में बाल तस्करी से जुड़े गिरोह सक्रिय हैं। यदि इन पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।
अदालत के अनुसार, इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों और उनके गृह विभाग को विशेष सतर्कता बरतनी होगी।
राज्यों की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक न्यायालय के तौर पर वह इस मामले की निगरानी कर सकता है और आवश्यक निर्देश दे सकता है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई राज्य सरकारों, पुलिस और संबंधित एजेंसियों को ही करनी होगी।
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि बाल तस्करी से जुड़ी नई रिपोर्टें लगभग रोज सामने आ रही हैं। हालांकि कई मामलों में बच्चों को छुड़ाने की खबरें भी मिलती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सही प्रयासों से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।
समस्या के समाधान के लिए जरूरी है इच्छाशक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल तस्करी जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मजबूत इच्छाशक्ति और सक्रिय कार्रवाई है। अदालत ने राज्यों के गृह विभागों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और प्रभावी रणनीति के साथ काम करने की सलाह दी है।
साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले की निगरानी जारी रखेगा और जरूरत पड़ने पर आगे भी निर्देश जारी करता रहेगा।
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