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SC ने कोलकाता बलात्कार मामले का स्वत: संज्ञान लिया, मंगलवार को होगी मामले की सुनवाई
08:11 PM Aug 18, 2024 IST | Shubham Kumar
Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 20 अगस्त की वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।
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Highlights:
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- सुप्रीम ने कोलकाता रेप केस में लिया स्वतः संज्ञान
- कलकत्ता उच्च न्यायलय ने पहले कोलकाता पुलिस से CBI को सौंप चुकी है जांच
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 20 अगस्त को करेगी सुनवाई
सीबीआई को पहले दिया जा चुकी है जांच की जिम्मेदारी
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया था। सरकारी अस्पताल के ‘सेमिनार हॉल’ में ‘जूनियर डॉक्टर’ से कथित बलात्कार और हत्या की वारदात के बाद देशभर में व्यापक स्तर पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।
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चिकित्सक बलात्कार-हत्या मामला: पूर्व प्राचार्य की ‘कॉल डिटेल’ चाहती है सीबीआई, तीसरे दिन पूछताछ जारी
सीबीआई के अधिकारी एक महिला चिकित्सक के कथित बलात्कार और हत्या मामले की जांच के संबंध में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की ‘कॉल डिटेल’ और ‘चैट’ की जानकारियां जुटा रहे हैं। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को लगातार तीसरे दिन सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश हुए घोष को अस्पताल में घटना से पहले और उसके बाद किए फोन कॉल की जानकारियां देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारी घोष की ‘कॉल डिटेल’ और डेटा उपयोग की जानकारियां प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन सेवा प्रदाता से संपर्क करने पर विचार कर रहे हैं।
कोलकाता में चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के खिलाफ मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन
कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के बाद देशभर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने आर.जी. कर अस्पताल के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। कोलकाता पुलिस ने एक बयान में कहा, “18 अगस्त से अगले 7 दिनों के लिए आर.जी. कर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत धारा 163 लागू की है। इस अवधि के दौरान वहां कोई सभा, धरना या रैली की अनुमति नहीं होगी।”
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