संभल मस्जिद विवाद पर आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सर्वे रिपोर्ट को लेकर कही बड़ी बात
Supreme Court : उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।
Supreme Court and Sambhal Masjid Controversy : उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में एक्शन न लें। शांति जरूरी है। बता दें, गुरुवार को संभल स्थित शाही जामा मस्जिद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सीजेआई की बेंच में सुनवाई हुई।
एक हजार लोगों ने आज पढ़ा नमाज
आज जामा मस्जिद में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क नमाज पढ़ने पहुंचे। बता दें, जियाउर्रहमान हिंसा भड़काने के आरोपी हैं। जुमे के दिन एक हजार लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। इससे पहले संभल के चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई। एडवोकेश कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने को 10 दिन का वक्त दिया है।
हिंसा में 4 लोगों की हो गई थी मौत
गौरतलब है कि 24 नवंबर को संभल मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी। संभल की चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर था।
सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हिंसा जांच की मांग
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हैं। सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखने को कहा गया है। सांसद ने कहा कि हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने के लिए याचिका दाखिल करेंगे।