Top NewsindiaWorldViral News
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabjammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariBusinessHealth & LifestyleVastu TipsViral News
Advertisement

NEP पर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने NEP याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

02:31 AM Jun 09, 2025 IST | Aishwarya Raj

सुप्रीम कोर्ट ने NEP याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र द्वारा शिक्षा निधियों के वितरण को रोकने का आरोप लगाया गया था। राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बाध्यकारी न मानने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षा योजना निधि का वितरण न किए जाना के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। जस्टिस पीके मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। तमिलनाडु ने हाल ही में शिक्षा निधि जारी करने के निर्देश मांगने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में, राज्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने से राज्य सरकारों के इनकार के कारण उक्त निधियों के वितरण को रोक दिया है।

तमिलनाडु सरकार की मांग

अपनी याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने अदालत से यह घोषित करने की मांग की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और पीएम श्री स्कूल योजना राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं जब तक कि केंद्र सरकार के साथ औपचारिक समझौता नहीं किया जाता है।

क्या है कन्नड़-तमिल भाषा का इतिहास? कमल हासन के बयान से फिर छिड़ा भाषाई विवाद

तमिलनाडु सरकार का तर्क

तमिलनाडु सरकार ने आगे तर्क दिया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत धन के लिए उसका अधिकार अवैध रूप से इन केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन पर सशर्त बना दिया गया है, जिसे वह असंवैधानिक, मनमाना और अवैध मानता है। याचिका में कहा गया है, “इस तरह के गैर-वितरण का स्पष्ट कारण यह है कि प्रतिवादी ने समग्र शिक्षा योजना के धन को जारी करने को ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ और ‘एनईपी अनुकरणीय पीएम श्री स्कूल’ योजना के साथ जोड़ दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि ये नीतियां/योजनाएं अलग-अलग योजनाएं हैं।

Advertisement
Advertisement
Next Article