सुप्रीम कोर्ट ने जन सुराज पार्टी की बिहार उपचुनाव टालने की मांग ठुकराई
सुप्रीम कोर्ट ने छठ पूजा के कारण बिहार उपचुनाव टालने की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट : सोमवार को छठ पूजा के कारण बिहार उपचुनाव टालने की मांग करने वाली जन सुराज पार्टी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने बिहार में उपचुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ जन सुराज पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है।” याचिका में दम नहीं है।
पार्टी ने सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में चुनावों को पुनर्निर्धारित करते हुए बिहार में उपचुनाव स्थगित न करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है।
13 से 20 नवंबर तक उपचुनावों को पुनर्निर्धारित किया
बिहार में 6-8 नवंबर तक मनाए जाने वाले धार्मिक त्योहार छठ पूजा के समापन के कुछ ही दिनों बाद 13 नवंबर को चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। पार्टी का कहना है कि चुनाव का यह समय मतदाताओं की भागीदारी को काफी प्रभावित करेगा और उनके पास प्रचार के लिए समय नहीं बचेगा।
विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में, चुनाव आयोग ने हाल ही में बड़े पैमाने पर सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों के कारण 13 से 20 नवंबर तक उपचुनावों को पुनर्निर्धारित किया, जिसमें कहा गया कि इससे मतदाता मतदान कम हो सकता है और रसद संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। पार्टी का कहना है कि बिहार में भी ऐसी ही स्थितियाँ लागू हैं, और बिहार में चुनाव स्थगित करने के अनुरोधों पर विचार न करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समान व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन करता है।
वर्तमान याचिका जन सुराज पार्टी द्वारा दायर
याचिका में कहा गया है, वर्तमान याचिका जन सुराज पार्टी द्वारा दायर की गई है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा समान व्यवहार की मांग की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता के दिनांक 29.10.2024 और 05.11.2024 के अभ्यावेदन पर अन्य राजनीतिक दलों के समान तरीके से विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने 06 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह भर चलने वाले छठ पूजा के आधार पर 13 नवंबर 2024 को निर्धारित बिहार राज्य विधानसभा के चार उपचुनावों के संबंध में तिथियों को स्थगित करने की मांग की है।” जन सुराज पार्टी की ओर से करंजावाला एंड कंपनी की अधिवक्ता रूबी सिंह आहूजा पेश हुईं।
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