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PM Modi के चुनाव लड़ने से 6 साल Ban लगाने की मांग वाली याचिका Supreme Court ने की खारिज

05:13 PM May 14, 2024 IST | Shubham Kumar
pm modi के चुनाव लड़ने से 6 साल ban लगाने की मांग वाली याचिका supreme court ने की खारिज
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Supreme Court Rejects plea on PM Modi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। Supreme Court ने याचिका पर किसी भी तरह का विचार करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल, इस दायर याचिका में धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए PM Modi को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

Highlights:

  • PM Modi पर 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की याचिका हुई ख़ारिज
  • दायर याचिका में धर्म के नाम पर वोट मांगने की जिक्र किया गया
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज की है याचिका

 Supreme Court ने क्या टिप्पणी की ?

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे शीर्ष अदालत में ऐसी याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसके लिए पहले संबंधित अधिकारियों के पास जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह याचिका वापस लेने की इजाजत दे सकती है। इस पर, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायत को ईसीआई के पास उठाने की स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन अदालत ने वो छूट भी नहीं दी और इसे खारिज कर दिया।

Powers and functions of the Supreme Court - iPleaders

याचिकाकर्ता ने बताया, PM Modi ने सभी धर्मों पर की टिप्पणी

दिल्ली की रहने वाली याचिकाकर्ता फातिमा ने इस मामले पर कहा कि चूंकि भारतीय निर्वाचन आयोग ( ECI ) ने PM Modi के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए वह मजबूरी में उच्चतम न्यायलय का दरवाजा खटखटा रही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि ने, न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां भी कीं।
Lok Sabha Elections 2024: PM Modi holds roadshow in Varanasi; to file nomination on May 14

गौरतलब है कि इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।

 

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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