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नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत इस तरह के मामले पर फैसला नहीं कर सकती

09:20 AM Nov 18, 2024 IST | Rahul Kumar

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत इस तरह के मामले पर फैसला नहीं कर सकती

Netaji Subhash Chandra Bose : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत इस तरह के मामले पर फैसला नहीं कर सकती और सरकार चलाना न्यायपालिका का काम नहीं है।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से उचित मंच पर जाने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक आयोग सही था या दूसरा, यह मुद्दा नीति से जुड़ा है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बोस की मौत एक रहस्य बनी हुई है और उनके लापता होने से संबंधित कोई अंतिम परिणाम उपलब्ध नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा, हम हर चीज के विशेषज्ञ नहीं हैं।” उसने कहा कि याचिकाकर्ता, जिसने खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता बताया है, अदालत से कोई निर्देश पारित करने के लिए कहने के बजाय राजनीतिक मंच पर मुद्दा उठा सकता है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट हर चीज की दवा नहीं है। सरकार को चलाना कोर्ट का काम नहीं है।

न्यायमूर्ति कांत ने आगे कहा कि न्यायालय का काम कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेना है और याचिकाकर्ता से अपनी शिकायतों के साथ उचित मंच पर जाने को कहा। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कुछ राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ लापरवाह और गैरजिम्मेदाराना आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता पिनाक पानी मोहंती की खिंचाई की, जो अब जीवित नहीं हैं और कहा कि याचिकाकर्ता की ईमानदारी की गहन जांच की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से समाज के कल्याण, विशेष रूप से मानवाधिकारों के प्रवर्तन के लिए अब तक की गई गतिविधियों का हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

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