For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

कृष्ण जन्मभूमि विवाद, सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई

पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को शीतकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया।

01:18 AM Dec 09, 2024 IST | Vikas Julana

पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को शीतकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया।

कृष्ण जन्मभूमि विवाद  सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह मुद्दे पर जनवरी 2025 के लिए सुनवाई तय की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को शीतकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद मुद्दे से उत्पन्न विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। एक मामले में, प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की समिति ने हिंदू भक्तों द्वारा शुरू किए गए कई मुकदमों की स्थिरता के बारे में मस्जिद समिति की आपत्ति को खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा दायर याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 1 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदनों को खारिज कर दिया था। इन आवेदनों में हिंदू भक्तों द्वारा दायर 15 अलग-अलग मुकदमों में शिकायतों को खारिज करने की मांग की गई थी।

प्रबंधन समिति ने अधिवक्ता महमूद प्राचा और आरएचए सिकंदर के माध्यम से याचिका दायर की है और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक के रूप में अंतरिम राहत भी मांगी है। शाही मस्जिद ईदगाह पर प्रतिस्पर्धी अधिकारों का दावा करते हुए विभिन्न वादियों द्वारा 15 से अधिक मुकदमे दायर किए गए हैं, इस आधार पर कि यह भगवान श्री कृष्ण (कृष्ण जन्मभूमि) का जन्मस्थान है।

याचिका में कहा गया है, “यहां याचिकाकर्ता, जिसे विभिन्न वादी या प्रतिवादियों द्वारा विषय (15) वादों में प्रतिवादी के रूप में खड़ा किया गया है, ने संबंधित वाद को खारिज करने के लिए प्रत्येक वाद में सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत अलग-अलग आवेदन दायर किए थे।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Vikas Julana

View all posts

Advertisement
×