सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जज की विवादास्पद टिप्पणी पर लिया संज्ञान
इलाहाबाद हाईकोर्ट जज की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए ‘विवादास्पद’ भाषण के बारे में रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भाषण का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की अखबारों में छपी रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट से ब्यौरा और विवरण मंगाया गया है और मामला विचाराधीन है।
जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को वीएचपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विषय पर बात की। इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति यादव ने कथित तौर पर टिप्पणी की कि उन्हें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि देश बहुमत की इच्छा के अनुसार काम करेगा। उनकी टिप्पणी ने पूरे हलकों में भारी हंगामा मचा दिया है।