'सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार करना रेप नहीं', युवाओं के लिए सूरत कोर्ट का बड़ा फैसला
Surat Court on Physical Relations: गुजरात के सूरत सेशन्स कोर्ट ने युवाओं के रिश्ते को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। तीन साल पुराने एक केस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी युवक को बरी किया, जिसकी दलील थी कि तीन साल तक सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं है। अदालत बचाव पक्ष की इसी दलील को मान्य रखते हुए आरोपी युवक को बरी किया्ि है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां रिश्ते खत्म होने के बाद एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। ऐसे मामलों के लिए यह फैसला बहुत बड़ा है।
Surat Court on Physical Relations: क्या है पूरा मामला
जुलाई 2022 में सूरत के डींडोली क्षेत्र की एक बीबीए छात्रा ने कतारगाम में एम.टेक की पढ़ाई कर रहे युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की ने आरोप लगाया था कि युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में चार्जशीट दायर की।

Gujarat News Hindi: प्रेम संबंध टूटने पर दर्ज किया केस
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि यह मामला प्रेम संबंध टूटने के कारण दर्ज कराया गया है। वकील ने हाईकोर्ट के एक पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर शारीरिक संबंध शादी के वादे पर बने हों, तो वह स्वतः बलात्कार नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए युवक को बरी कर दिया।

Surat Court Verdict: अदालत का फैसला
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता एक शिक्षित युवती है, जो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। युवक और युवती की जातियां अलग थीं और युवक व उसकी मां ने इस कारण शादी से इंकार कर दिया। इसके बावजूद युवती ने युवक के साथ संबंध बनाए रखे। युवती ने होटल और रेस्टोरेंट में पहचान पत्र स्वेच्छा से दिए थे, जिससे स्पष्ट होता है कि कोई दबाव नहीं था।
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