छत्रसाल हत्याकांड में Sushil Kumar की मुश्किलें बढ़ीं, Supreme Court ने जमानत रद्द कर एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश दिया
Sushil Kumar: छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की कानूनी परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाते हुए जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें सुशील कुमार को जमानत दी गई थी। यह आदेश सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर आया, जिन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अशोक धनखड़ की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ मृदुल पेश हुए, जबकि सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पैरवी की।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए
गौरतलब है कि सुशील कुमार को 2021 में साथी पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे तभी से न्यायिक हिरासत में थे। मार्च 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही में देरी का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, जांच अभी भी जारी है, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण का आदेश दिया है।
भारतीय कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान
सुशील कुमार ने भारतीय कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई थी। उन्होंने बीजिंग 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक और लंदन 2012 ओलंपिक में रजत पदक जीता था, और वे दो ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले पहलवान बने थे। लेकिन, छत्रसाल स्टेडियम में हुई इस हत्या के मामले में उनका नाम सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी।
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