टाटा टेलीसर्विसेज को उपभोक्ताओं की बची राशि लौटानी होगी
ट्राई ने टाटा टेलीसर्विसेज (टीटीएसएल) को प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों की बची राशि तथा पोस्टपेड उपभोक्ताओं के सिक्योरिटी जमा को लौटाने का निर्देश दिया है।
07:21 AM Jun 12, 2019 IST | Desk Team
नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टाटा टेलीसर्विसेज (टीटीएसएल) को प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों की बची राशि तथा पोस्टपेड उपभोक्ताओं के सिक्योरिटी जमा को लौटाने का निर्देश दिया है। कंपनी द्वारा प्रशासनिक तरीके से आवंटित स्पेक्ट्रम को छोड़ने तथा 16 सर्किलों में सेवाएं बंद करने के बाद नियामक ने यह निर्देश दिया है।
ट्राई ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में उपभोक्ताओं द्वारा अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करने से पहले शेष प्रीपेड राशि खर्च कर दी जाती। लेकिन इस मामले में स्पेक्ट्रम को समय से पहले सरेंडर किए जाने की वजह से टीटीएसएल के सीडीएमए मोबाइल ग्राहकों को या तो पोर्ट करना पड़ा या अपने मोबाइल नंबर को गंवाना पड़ा। ऐसे में उन्हें प्रीपेड की बची हुई राशि और सिक्योरिटी के रूप में जमा राशि वापस नहीं मिली।
ट्राई ने टीटीएसएल को पोर्ट किए गए मोबाइल नंबरों पर खर्च नहीं हुई प्रीपेड राशि को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने टीटीएसएल द्वारा घोषित ‘सनसेट’ तिथि 28 फरवरी, 2019 के आगे सेवाएं नहीं ली हैं और वे अपने नंबर को पोर्ट नहीं कर पाए हैं उनके खाते में शेष बची राशि भी लौटाने का निर्देश दिया गया है।
नियामक ने सोमवार को टीटीएसएल को निर्देश दिया कि वह सभी पोस्टपेड उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि का लौटाने की प्रक्रिया शुरू करे और 20 अगस्त, 2019 तक प्राधिकरण को लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्रों के आधार पर अनुपालन की जानकारी दे।
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