कर अधिकारी अब कर सकेंगे जीएसटी में मुनाफाखोरी करने वालों की शिकायत, प्रस्ताव हो रहा तैयार
सरकार माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के कर दर में कटौती किये जाने का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिये नई पहल करने जा रही है। अब कर अधिकारी
सरकार माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के कर दर में कटौती किये जाने का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिये नई पहल करने जा रही है। अब कर अधिकारी भी मुनाफाखोरी के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। अब तक केवल उपभोक्ताओं को ही मुनाफाखोरी की शिकायत करने का प्रावधान है।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत ऐसी व्यवस्था किये जाने पर काम किया जा रहा है जिसमें कर अधिकारी पहल करके मुनाफाखोरी की शिकायत कर सकेंगे। इस शिकायत के आधार पर बाद में मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय जांच कर सकेगा।
जीएसटी व्यवस्था के तहत विभिन्न उत्पादों पर कर दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाने के मामले में अभी केवल ग्राहक ही कारोबारी के खिलाफ मुनाफाखोरी की शिकायत कर सकते हैं।
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सूत्रों ने बताया कि जीएसटी अधिकारियों के मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को स्वत: संज्ञान लेकर कारोबारी के मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
एक बार कर अधिकारियों ने अगर इस बात का पता लगा लिया कि जीएसटी में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक नहुीं पहुंचाया जा रहा है तो वह इस मामले को जांच के लिए मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय (डीजीएपी) के पास भेज देंगे।
तय प्रक्रिया के अनुसार डीजीएपी अपनी जांच रपट राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (एनएए) को भेजता है। वही इस मामले में जुर्माना लगाने का अंतिम निर्णय करता है। एनएए ने अब तक ऐसे तीन मामलों में आदेश पारित किये हैं।