भारत सरकार ने लगाया इन Social media प्लेटफॉर्म पर प्रतिबन्ध, करना पड़ेगा Data डिलीट
Social Media Update: सोशल मीडिया पर अपने नागरिकों की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर सभी देश बहुत ज्यादा सक्रिय रहने लगें हैं। भारत सरकार फेसबुक,, एक्स (पूर्व में ट्विटर), और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की सुरक्षा को लेकर कुछ नए नियम बनाने की तैयारी में है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स डेटा से जुड़ी नई हिदायत दी है जिसमें कुछ यूजर्स के डेटा को हमेशा के लिए हटाने के लिए कहा गया।
HIGHLIGHTS
- सोशल मीडिया पर अपने नागरिकों की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर सभी देश हैं सक्रिय
- भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स डेटा से जुड़ी नई हिदायत दी
- इस नियम के अनुसार उन अकाउंट के डेटा को पूरी तरह डिलीट करने की बात की गई
यह है नया नियम
ये बदलाव डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के ड्राफ्ट के नियमों के तहत किया गया है। इन नियमों को इस साल अगस्त में एक कानून के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस नियम के अनुसार उन अकाउंट के डेटा को पूरी तरह डिलीट करने की बात की गई है, जिसकी इस्तेमाल यूजर्स ने 3साल या उसके लंबे समय से लगातार नहीं किया है। इस नए नियम को ईकॉमर्स कंपनियों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, गेमिंग मिडिएटर्स और सभी सोशल मीडिया मीडिएटर्स पर भी लागू किया जा सकता है, भले ही भारत में उनके यूजर्स की संख्या कुछ भी हो।
नियम से जुड़ी जरूरी बातें
इन नियमों के ड्राफ्ट में कुछ और अहम बातों पर भी जोर दिया गया है। बताया गया है कि कुछ प्लेटफॉर्म को कुछ यूजर्स डेटा को रखने की छूट मिलेगी, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स , चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सस्थानों को पब्लिकली कुछ पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल आथॉरिटी के कंट्रोल में आने वाले शैक्षणिक संस्थान को भी इस तरह की प्रक्रिया की छूट दी जाएगी।
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