Scam News: पुलिस फोन करके बोले आपके नाम है अवैध पार्सल तो हो जाएं सतर्क
टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से स्कैम के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में साइबर ठगी और सकाम बहुत आसान हो गए है। इसलिए अब आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जाने अगर फ्रॉड कॉल आये तो क्या करें।
- स्कैम से लोगों को बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने फर्जी पुलिस अधिकारियों को लेकर जनता के लिए एक चेतावनी जारी की है।
- गृह मंत्रालय की तरफ से हैंडल हो रहे सोशल मीडिया अकाउंट Cyber Dost पर इस कोरियर स्कैम की जानकारी दी गई है।
- फोन पर अपनी पर्सनल या बैंक संबंधी जानकारी न दें।
क्या है स्कैम?
स्कैम से लोगों को बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने फर्जी पुलिस अधिकारियों को लेकर जनता के लिए एक चेतावनी जारी की है। दरअसल, आजकल एक नए तरीके का फ्रॉड चल रहा है जिसमें स्कैमर खुद को पुलिस वाला याराष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) अधिकारी बताते हैं और बोलते हैं कि आपके नाम से एक पार्सल जब्त हुआ है, जिसमें अवैध सामान मिला है। इसके बाद कुछ सवाल जवाब करके यूजर्स की पर्सनल डिटेल मांगी जाती है और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है।
गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
गृह मंत्रालय की तरफ से हैंडल हो रहे सोशल मीडिया अकाउंट Cyber Dost पर इस कोरियर स्कैम की जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा "नकली अधिकारियों से सावधान! जालसाज खुद को पुलिस या NCRB बताकर फोन करते हैं और कहते हैं आपके पार्सल में अवैध सामान हैं। फोन पर जानकारी न दें। संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट करें।"
Courtsey : पोस्ट को एक्स पर @Cyberdost नाम के अकाउंट से शेयर किया गया
आपके पास कॉल आये तो क्या करें?
अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कॉल आये तो जरा सावधान हो जाएं। ऐसे किसी फोन कॉल पर यकीन न करें और न ही ही अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करें। इससे आपको भरी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के किसी भी फोन कॉल के बारे में तुरंत साइबर पुलिस को रिपोर्ट करें।
अचानक आने वाले पुलिस/NCRB के फोन कॉल से सावधान रहें, फोन करने वाला असली है या नकली इसका पता लगाने की कोशिश करें, फोन पर अपनी पर्सनल या बैंक संबंधी जानकारी न दें साथ ही अपने दोस्तों और परिवार को भी ऐसे मामलों से अलर्ट करें।
यहाँ करे शिकायत दर्ज
अगर आपको इस तरह की फोन कॉल आए तो साइबर क्राइम की वेबसाइट https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या 1930 नंबर डायल करके भी ऐसे मामलों की जानकारी दी जा सकती है।
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