Tejashwi Yadav का नाम Voter List से उड़ा! इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन संशोधन अभियान (SIR) को लेकर विपक्षी दल नाराज हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता Tejashwi Yadav ने आरोप लगाया है कि उनका नाम Voter List से हटा दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस दावे को गलत बताया और स्पष्ट किया कि किसी भी नाम को बिना उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Election Commission ने 24 जून 2025 को बिहार में SIR की शुरुआत की। इस प्रक्रिया के तहत जो लोग 1 जुलाई 2025 तक 18 साल के हो चुके हैं, उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। साथ ही, मृत, एक जगह से दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए, और डुप्लिकेट वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। इस अभियान का आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 है। इसमें ECI (Election Commission of India) को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार दिया गया है।
12.5 लाख मृत वोटरों के नाम हटाए गए
Election Commission के अब तक अनुमान के मुताबिक, 12.5 लाख मृत वोटरों के नाम हटाए गए, वहीं 17.5 लाख स्थान बदल चुके लोगों के नाम हटे हैं. इसके अलावा 5.5 लाख डुप्लिकेट नाम हटाए गए हैं. वहीं किसी भी नाम को हटाने से पहले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा लिखित आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) देना अनिवार्य है।
अगर आपका नाम Voter List से कट गया हो तो क्या करें?
1. अपना नाम चेक करें
सबसे पहले यह जांचें कि आपका नाम Voter List में है या नहीं। इसके लिए आप:
- ECI की वेबसाइट voters.eci.gov.in,
- या बिहार CEO की वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in पर जाएं।
- EPIC नंबर डालकर या 1950 नंबर पर SMS भेजकर नाम की जानकारी लें।
2. फॉर्म 6 भरें
अगर आपका नाम नहीं है, तो आप फॉर्म 6 भरकर नए सिरे से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। ये फॉर्म:
- ऑनलाइन NVSP पोर्टल से भरा जा सकता है,
- या नजदीकी ERO कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- आपको पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड, बिजली बिल, और पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी।
3. शिकायत करें
अगर आपको लगता है कि आपका नाम जानबूझकर हटाया गया है, तो आप शिकायत कर सकते हैं:
- CEO बिहार की वेबसाइट पर National Grievances Redressal System के माध्यम से,
- या टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके।
4. दावे और आपत्तियां दर्ज करें
1 अगस्त 2025 से Election Commission द्वारा दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगर आपकी कोई आपत्ति है, तो फॉर्म 8 भरकर बदलाव की मांग करें।
क्या न करें?
- बिना किसी वैध दस्तावेज के फॉर्म न भरें, क्योंकि ERO स्थानीय स्तर पर जांच करेगा।
- गलत जानकारी देना या झूठे दस्तावेज लगाना भारी पड़ सकता है।
- अंतिम तारीख (25 जुलाई 2025) के बाद फॉर्म जमा न करें, क्योंकि आपका आवेदन रद्द हो सकता है।
‘आप अपना नाम ध्यान से चेक करें…’, Tejashwi Yadav के दावे पर Election Commission ने लगाई लताड़!
राजद (RJD) नेता Tejashwi Yadav ने हाल ही में दावा किया कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत अपना गणना फॉर्म भरा था, इसके बावजूद भी उनका नाम सूची में दिखाई नहीं दे रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना वोटर आईडी नंबर RAB2916120 डाला, तो “No Records Found” लिखा आया। इस पर सवाल उठाते हुए Tejashwi Yadav ने कहा, “अगर मेरा नाम ही लिस्ट में नहीं है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा?”
Election Commission ने किया दावा खारिज
Tejashwi Yadav के आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। आयोग ने सबूत के तौर पर उस लिस्ट का एक हिस्सा भी सार्वजनिक किया जिसमें Tejashwi Yadav की फोटो, नाम, उम्र, उनके पिता का नाम और मकान संख्या दर्ज है।