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यौन शोषण रोकथाम एक्ट का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा : गुलाटी

कदम उठाने से पहले यौन शोषण की शिकायतों की सच्चाई जानने के लिए त्र्यादा संवेदनशील होने की त्ररूरत है क्योंकि किसी का कॅरियर दांव पर होता है।

07:15 PM Jan 30, 2019 IST | Desk Team

कदम उठाने से पहले यौन शोषण की शिकायतों की सच्चाई जानने के लिए त्र्यादा संवेदनशील होने की त्ररूरत है क्योंकि किसी का कॅरियर दांव पर होता है।

पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा है कि कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी शिकायतों पर हुई कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए अंतर विभागीय कमेटियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय निकाय संबंधी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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 श्रीमती गुलाटी ने आज यहां कहा कि कार्यस्थल पर यौन शोषण (रोकथाम और शिकायत निपटारा) एक्ट 2013’ का मंतव्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन शोषण से बचाना है। यह एक्ट कार्यस्थल पर बराबरी का अधिकार सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि इस कानून का मंतव्य इस बुराई के खात्मे के लिए संस्थाओं और विभागों को कोई उपयुक्त मंच देना है, न कि पुरूषों को डराने के लिए महिलाओं को नाजायत्र शक्तियां देना।

पिछले कुछ समय में महिलाओं के हाथ मजबूत करने वाले कानूनों का उल्लंघन भी हुआ है।इस रुझान को रोकने की त्ररूरत है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्यों को कोई भी कदम उठाने से पहले यौन शोषण की शिकायतों की सच्चाई जानने के लिए त्र्यादा संवेदनशील होने की त्ररूरत है क्योंकि किसी का कॅरियर दांव पर होता है।

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