Bhopal में बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी को तीन बार फांसी की सजा
भोपाल में पांच वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी
मध्य प्रदेश के भोपाल में एक विशेष अदालत (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) ने मंगलवार को एक व्यक्ति को तीन-तीन मौत की सज़ा सुनाई, जो पिछले साल सितंबर में रिपोर्ट की गई पांच वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी था। अदालत ने दोषी की मां और बहन को सबूतों को गायब करने के लिए दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने आरोपी अतुल निहाले को बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 64(2)(एल) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जे)(आई)/6, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 66 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जे)(आईवी)/6 और बीएनएस की धारा 103 के तहत अलग-अलग तिहरी मौत की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त न्यायाधीश पटेल ने आरोपी को धारा 65(2) बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/6 और बीएनएस के 64(2)एम और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के तहत अलग-अलग शेष प्राकृतिक जीवन के लिए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को बीएनएस की धारा 87 और 238(ए) के तहत सात-सात साल के कठोर कारावास की भी सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने मामले में सह-आरोपी अतुल की मां और उसकी बहन को भी बीएनएस की धारा 238 (ए) के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए मामले की पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला ने एएनआई को बताया, “घटना पिछले साल 24 सितंबर की है, नाबालिग अपने अपार्टमेंट से लापता हो गई थी और दो दिन बाद उसका शव आरोपी के घर से बरामद हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भोपाल भेजा गया था और रिपोर्ट में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और डीएनए जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की है।”
इसके बाद मामले की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की गई। शुक्ला ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और कुल 22 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। सरकारी वकील ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में तीन बार फांसी की सजा और अलग-अलग धाराओं में मृत्यु तक दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की मां बसंती बाई और उसकी बहन चंचल को भी दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने पीड़ित परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।