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SIT की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा, हनीप्रीत ने पंचकूला में दंगे फैलाने की बात कबूली

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04:37 PM Nov 29, 2017 IST | Desk Team

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हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ पंचकूला की विशेष अदालत में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। बता दे की SIT टीम ने सीजेएम रोहित वॉट्स की कोर्ट में हनीप्रीत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। जिसमें हनीप्रीत के पंचकूला हिंसा में हाथ होने की बात कबूली है। डेरा मामले में अहम कड़ी हनीप्रीत अंबाला जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई।

SIT ने जाच पड़ताल के बाद कोर्ट में हनीप्रीत के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 दिनों के रिमांड में हनीप्रीत ने दंगों में उसका हाथ होने की बात कबूली थी। इस चार्जशीट में पुलिस ने राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा समेत 15 अन्य लोगों को हिंसा की घटना के लिए आरोपी बनाया है।

एसआईटी ने जाच पड़ताल के बाद कोर्ट में हनीप्रीत के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 दिनों के रिमांड में हनीप्रीत ने दंगों में उसका हाथ होने की बात कबूली थी। इसके अलावा पुलिस को हनीप्रीत से मोबाइल ,लैपटॉप, डायरी और कई अहम दस्तावेज मिले थे।

आपको बता दे की पंचकुला की विशेष अदालत में हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने हनीप्रीत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इस आरोप पत्र के तीन पन्नों में गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के 6 सुरक्षाकर्मियों का जिक्र है। इस मामले में कुल 67 चश्मदीद शामिल हैं। साथ ही विशेष अदालत ने इस मामले के एक अन्य आरोपी सुरेंद्र धीमान की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। धीमान के वकील ने अदालत में इस बात का हवाला दिया कि पुलिस 90 दिनों तक भी धीमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी। हालांकि अदालत ने धीमान के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया और उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि पुलिस ने हनीप्रीत समेत 15 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121A, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120B के तहत केस बनाया है।

इस मामले में कुल 67 चश्मदीद शामिल हैं। साथ ही विशेष अदालत ने इस मामले के एक अन्य आरोपी सुरेन्दर धीमान की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। सुरेन्दर के वकील ने अदालत में इस बात का हवाला दिया कि पुलिस 90 दिनों तक भी धीमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी। हालांकि अदालत ने धीमान के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया और उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

पुलिस अब तक डेरे से जुड़े कुल 155 केसों में से 150 में चालान पेश कर चुकी है। 5 मामलों में 15 से 20 आरोपियों की गिरफ्तारियां बाकी हैं। पंचकूला पुलिस की 9 एसआइटी ने 155 एफआइआर पर जांच शुरू की थी। गाडिय़ों को आग लगाने के मामलों में अलग-अलग 50 से ज्यादा चालान हैं। एक केस में 15 से लेकर 100 लोगों तक को आरोपी बनाया गया है। इन मामलों में अफसर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस को गवाह बनाया गया है।

हनीप्रीत पर राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के दिन पंचकूला में हिंसा फैलाने और राम रहीम को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रचने का आरोप है। पंचकूला में हिंसा के बाद हनीप्रीत फरार हो गई थी। 38 दिन की फरारी के बाद पुलिस ने हनीप्रीत को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल हनीप्रीत अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हैं।

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