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वाराणसी की अदालत आज सुनाएगी फैसला, जानिए ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं?

वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मेरिट पर फैसला आज जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आने की उम्मीद है। फैसला तय करेगा कि अदालत में दायर मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। पिछली सुनवाई पर

04:46 AM Sep 12, 2022 IST | Desk Team

वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मेरिट पर फैसला आज जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आने की उम्मीद है। फैसला तय करेगा कि अदालत में दायर मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। पिछली सुनवाई पर

वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मेरिट पर फैसला आज जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आने की उम्मीद है। फैसला तय करेगा कि अदालत में दायर मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। पिछली सुनवाई पर दोनों पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 12 सितंबर तय की थी। 
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वहीं, सोमवार को आए फैसले के मद्देनजर पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर में धारा-144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सार्वजनिक स्थानों, स्टेशनों, रोडवेज, घाटों, मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर रात से ही निगरानी बढ़ा दी गई है। ज्ञानवापी इलाके में पुलिस अधिकारियों ने पैदल पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर धर्मगुरुओं और प्रबुद्धजनों के साथ थानावार बैठक कर शांति व सद्भाव कायम रखने की अपील की गई है। 
पिछले साल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में वादी राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने श्रृंगार गौरी को पूजने और सौंपने की मांग की थी। प्रतिवादी अंजुमन इनाज्तिया मस्जिद ने आवेदन दिया और मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने प्रतिवादी की याचिका को नजरअंदाज करते हुए सुनवाई की और ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रिपोर्ट तलब की। इस बीच अंजुमन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 26 मई से जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। 
सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 (मेरिट) के तहत मामले को खारिज करने के लिए कई तारीखों पर मस्जिद की ओर से दलीलें दी गईं। 24 अगस्त को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान वादी की ओर से लिखित तर्क भी दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में कई विवरण और पत्र दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष की ओर से मामले की मेरिट के लिए दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
संवेदनशील स्थानों पर पीआरवी और क्यूआरटी तैनात करें
पुलिस आयुक्त ने रविवार दोपहर गूगल मीट के माध्यम से कमिश्नरेट में संभावित कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की। फैसले और आने वाले त्योहारों को देखते हुए उन्होंने सभी धर्मगुरुओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। बताया कि औचक निरीक्षण के लिए सेक्टर योजना लागू की जा रही है।
संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और क्षेत्र आधिपत्य के तहत पैदल गश्त के निर्देश दिए गए। संवेदनशील जगहों पर पीआरवी व क्यूआरटी लगाने को कहा। कमिश्नरी बॉर्डर पर जांच और चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। होटलों, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की चेकिंग, सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संतोष सिंह भी मौजूद थे। 
दशाश्वमेध क्षेत्र में शांति समिति की बैठक
लक्सा थाना क्षेत्र के एक होटल में शांति समिति की बैठक हुई। मौके पर एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, प्रशिक्षु अधिकारी प्रतीक कुमार, दशाश्वमेध एसओ अजय मिश्रा, एसओ लक्सा अनिल कुमार साहू, चौक निरीक्षक शिवकांत मिश्रा समेत दर्जनों पार्षद मौजूद रहे। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने ज्ञानवापी क्षेत्र, चौक, गोदौलिया, मदनपुरा, न्यू रोड, दालमंडी आदि का दौरा किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील के साथ सुरक्षा का आश्वासन दिया। 
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