मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड को दर्दनाक अंजाम देने वाले रिश्तेदार को फांसी की सजा
स्थानीय अदालत ने मां-बेटी के दर्दनाक कत्ल करने वाले शख्स को फांसी की सजा सुनाई है और यह शख्स कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि नजदीकी रिश्तेदार ही
लुधियाना : स्थानीय अदालत ने मां-बेटी के दर्दनाक कत्ल करने वाले शख्स को फांसी की सजा सुनाई है और यह शख्स कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि नजदीकी रिश्तेदार ही था। जानकारी के मुताबिक लुधियाना के बाबा थानसिंह चौक में 22 मई 2013 को दोषी रिशू ग्रोवर ने अपनी नजदीकी रिश्तेदार 50 वर्षीय उषा रानी और उसकी 21 वर्षीय बेटी हिना का बड़ी बेहरमी से कत्ल किया था और घटना को अंजाम देने के बाद घर में पड़े लाखों रूपए के गहने और नकदी लूटकर फरार हो गया था।
लुधियाना की अदालत ने डबल मर्डर केस में लुधियाना के इकबला नगर टिब्बा रोड निवासी रिशू ग्रोवर को फांसी की सजा सुनाई है। जिला अटार्नी रविंदर कुमार अबरौल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अरूणवीर वशिष्ट की अदालत ने महानगर के बहुचर्चित रहे माता व उसकी बेटी का कत्ल करने के आरोप में उपरोक्त आरोपी को दोषी मानते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई गई है। आरोपी मृतका महिला का भतीजा व बेटी का चचेरा भाई लगता था। पुलिस थाना डिविजन नंबर 3 द्वारा 22 मई 2013 को धारा 302 व 460 आईपीसी के तहत मृतक महिला के दामाद विकास मल्होत्रा निवासी मौचपुरा बाजार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
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शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिये अपने बयानों में बताया कि उसका एक साला जोकि आस्ट्रेलिया में गया हुआ है, का फोन आया कि घर में उसकी मां फोन नहीं उठा रही है, जिस पर जब वो अपनी पत्नि सहित बाबा थाना सिंह चौक के निकट स्थित आवास में अपनी सास के घर पहुंचा तो बाहर का मुखय द्वार बंद था लेकिन अंदर से लॉक नहीं था। जब वो गेट खोलकर अंदर गए तो उसकी सास ऊषा रानी का शव खून से लथपथ अवस्था में बैड पर पड़े थी जबकि साली हीना (21) का शव बाथरूम के बाहर पड़ा हुआ था और दीवार पर खून से बॉब लिखा हुआ था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि करीब दो वर्ष पहले बाबू सैनिटरी वाला उसकी साली को तंग परेशान करता था और उसे शक है कि वो ही दोनों की हत्या करके घर में पड़े हुए चार लाख व अन्य सामान ले गया है। लेकिन 22 मई, 2013 को मृतका के बेटे राहुल ग्रोवर ने पुलिस को दिये अपने बयान में आरोप लगाते हुए बताया कि उसके चाचा का बेटा उपरोक्त आरोपी अक्सर उनके घर आया-जाया करता था और जब भी उसकी मां को जरूरत होती तो वो आरोपी को बुला लेती। राहुल ग्रोवर ने बताया कि फरवरी, 2013 को जब वो इंडिया आया था तो उसे पता चला कि आरोपी ने उसकी बहन हीना के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए है और वो उसे ब्लैकमेल करके यह काम कर रहा है। लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने इस संबंधी किसी को नहीं बताया। बाद में जब उन्होंने अपनी बहन हीना की मंगनी किसी के साथ कर दी। तो आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए कसम खाइ कि वो भविष्य में कभी हीना को तंग नहीं करेगा।
राहुल के अनुसार उसने अपनी बहन हीना की शादी को लेकर 3 लाख रूपये नकदी, सौ डालर व सोने की चेन भेजी थी। जिस संबंधी आरोपी रिशु को पता था। और रिशु ने ही लूट-पाट करते हुए उसकी मां व बहन की हत्या की है। पुलिस ने बयानों के आधार पर जांच करते हुए आरोपी को गिरफतार कर लिया था और आरोपी की निशानदेही पर चोरी हुआ सामान व नकदी में से 2 लाख 11 हजार रूपये व सौ डालर बरामद कर लिये थे। वहीं आरोपी ने पुलिस के समक्ष अपना गुनाह भी कबूल किया था।
जिला अटार्नी रविंदर अबरौल ने बताया कि अदालत में सरकारी पक्ष द्वारा मामले को मजबूती के साथ रखा गया और सबूतों के साथ गवाह भी कलमबद्ध करवाए गए। वहीं आरोपी ने अपने आप को बेकसूर बताया लेकिन न्यायधीश अरूणवीर वशिष्ट ने सबूतों व गवाहों के आधार पर अपना फैसला देते हुए ठहराया कि ऐसी मानसिकता वाले आरोपी को कदापि माफ नहीं किया जा सकता है। इसके चलते उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी को तब तक लटकाया जाए , जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती।