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लोकसभा में वक्फ का सबसे कठोर सेक्शन 40 खत्म, Kiren Rijiju ने किया ऐलान

वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पारित, सेक्शन 40 हुआ खत्म

05:47 AM Apr 03, 2025 IST | Neha Singh

वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पारित, सेक्शन 40 हुआ खत्म

लोकसभा में वक्फ का सबसे कठोर सेक्शन 40 खत्म  kiren rijiju ने  किया ऐलान

लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पारित हो गया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव सेक्शन 40 का खत्म होना है। किरेन रिजिजू ने इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताया। इस संशोधन से वक्फ बोर्ड अब किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा।

लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 12 घंटे की चर्चा के बाद पारित हो गया है। इस बिल को 288 मतों से पारित किया गया है, जबकि 232 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाला है। वक्फ पर सत्ता और विपक्ष के बीच धुंआधार बहस हुई। वक्फ संशोधन बिल में हुआ सबसे बड़े बदलाव है सेक्शन 40 का खत्म होना। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बहस के दौरान इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताया है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि, अधिनियम में सबसे कठोर सेक्शन 40 है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। लेकिन संशोधन के तहत हमने उस प्रावधान को हटा दिया है। आपको बताते हैं कि सेक्शन 40 को हटाने से क्या बदलाव होंगे।

क्या है वक्फ एक्ट का सेक्शन 40

वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ के तहत अगर किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया जाता है या किसी संपत्ति पर यह सवाल उठता है कि वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं, तो वक्फ बोर्ड इसका फैसला खुद करता है। एक बार वक्फ किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो सरकार या कोई अन्य संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो उसे वक्फ के ही ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी।

सेक्शन 40 के तहत बोर्ड के निर्णय में सरकार या किसी अन्य सरकारी संस्था का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं था। इसका मतलब यह है कि वक्फ संपत्तियों के मामले में बोर्ड का निर्णय सर्वोच्च है।

सरकार क्यों हटा रही है सेक्शन 40

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 में इस धारा को हटा दिया गया है। इस बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने संसद में घोषणा की कि अब धारा 40 लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार का कहना है कि इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी। उनका मानना ​​है कि अब वक्फ संपत्तियों के मामलों में कोई उलझन नहीं रहेगी और यह प्रक्रिया और सरल और सुचारू होगी।

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