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वक्फ के दांव-पेंच

04:09 AM Oct 17, 2025 IST | Kumkum Chaddha

बहुप्रतीक्षित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विभिन्न वर्ग, विशेषकर मुसलमान सतर्क दिखाई दिए और अपनी निराशा को एक तरह से आशा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं।
यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने कम उम्मीद की थी या ज्यादा लेकिन शायद उन्हें इस बात में सांत्वना मिलती है कि यह एक अंतरिम निर्णय है और इसलिए “आशा अभी जीवित है,” जैसा कि खालिद राशिद फ़रांगी माहली ने एक साक्षात्कार में कहा।
फ़रांगी, महल परिवार के वंशज और एक धर्मगुरु, मौलाना खालिद राशिद फ़रांगी माहली इस्लामिक विद्वान और समाज सुधारक हैं। एक प्रतिष्ठित वंश के सदस्य, जिसने 1,000 वर्षों से अधिक समय से इस्लामी विद्वानों को जन्म दिया है, मौलाना खालिद राशिद लखनऊ ईदगाह के इमाम के रूप में कार्यरत हैं। वे अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सबसे युवा कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और सभी धर्मों के लोगों के बीच भाईचारे और मित्रता को बढ़ावा देते हैं। शायद इसी कारण, जब हाल ही में वक्फ़ कानून के विरोध में प्रदर्शन की बात आई, तो वे आक्रामक की बजाय शांतिपूर्ण तरीके के पक्षधर थे। मौलाना माहली ने कहा “बोर्ड के अधिकांश सदस्य इस विचार में थे कि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाने चाहिए, जबकि कुछ जैसे मैं यह मानते थे कि प्रदर्शन सीमित होने चाहिए लेकिन बोर्ड ने निर्णय संबंधित राज्यों पर छोड़ दिया। अपने राज्य उत्तर प्रदेश में हमने विरोध-प्रदर्शन किए लेकिन सड़कों पर नहीं उतरे। हमने मस्जिदों में फतवे और भाषण जारी किए, काले बैंड बांधे और बत्ती गुल, ‘लाइट्स ऑफ’ जैसे प्रदर्शन किए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने समुदाय से वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष दुआएं और नमाज़ें करने का अनुरोध किया।”
सच यह है कि मुसलमान दो मोर्चों पर हताश महसूस कर रहे हैं पहला, भाजपा सरकार द्वारा वक्फ़ पर केन्द्रित नए कानून के जरिए उन पर ध्यान देना और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहत न देना। समुदाय की दृष्टि में राहत की परिभाषा है पूरे अधिनियम को रद्द करना। जब सरकार ने अनुपालन नहीं किया तो उन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप मांगा, लेकिन यहां भी, जैसा कि कई लोग देखते हैं, “आंशिक न्याय” ही मिला।
फिर भी वे हतोत्साहित नहीं हैं। अधिकांश का मत है:“हम अल्लाह पर विश्वास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला शायद वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे लेकिन हम इसे हार नहीं मानते। हम अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे। फिलहाल, हमें 10 प्रतिशत राहत मिली है लेकिन यह अंतरिम है, अंतिम आदेश नहीं।” समूह की सहमति है “उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद ज़िंदा है। आज 10 प्रतिशत मिली है, इंशाअल्लाह बाकी 90 प्रतिशत भी मिलेगी।”
हालांकि, मुसलमान इस बात को देखते हैं कि इस अधिनियम के लागू होने से संभावित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही, वे यह भी नहीं नकारते कि वक्फ़ बोर्डों के कामकाज में सुधार की गुंजाइश थी। फ़रांगी माहली के शब्दों में “समाधान यह नहीं है कि वक्फ़ की आत्मा को बदल दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। आत्मा तो खत्म नहीं हो सकती, चीज़ें ठीक होनी चाहिए लेकिन जो सदियों से चली आ रही हैं, उनका अंत नहीं किया जा सकता।” यानी, दशकों से चली आ रही व्यवस्था में आवश्यक और वांछित बदलाव किए जा सकते हैं, न कि पूरी प्रणाली का खात्मा किया जाए। उन्होंने यह भी माना कि वक्फ़ बोर्डों में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार मौजूद था लेकिन इन पहलुओं से निपटने के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान मौजूद थे।
समुदाय की अधिकांश राय को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा:“समुदाय की भावना यह है कि यह मुसलमानों का आंतरिक, धार्मिक और इस्लामी मामला है और इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। 1995 के अधिनियम में डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के पर्याप्त प्रावधान मौजूद थे। इसलिए ध्यान यह होना चाहिए था कि इन प्रावधानों को मजबूत और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, न कि पुराने कानून को रद्द करके नया अधिनियम लाया जाए।”
वक्फ़ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा नए कानून लाने के पीछे किसी छिपे हुए उद्देश्य को लेकर माहली सतर्क रहे। उन्होंने कहा- “इसका सबसे अच्छा जवाब भाजपा सरकार ही दे सकती है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब कोई नया कानून लाया जा रहा हो तो संबंधित समुदाय के सदस्यों से परामर्श किया जाना चाहिए और उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए। उनका सुझाव लेने के बजाय समुदाय से अधिनियम बनने के बाद ही राय ली गई। हर समुदाय के लिए ट्रस्ट बने हैं लेकिन किसी में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, सिवाय मुसलमान समुदाय से संबंधित मामलों के। यही वजह है कि नाराजगी और शंका उत्पन्न हुई कि वक्फ़ के तहत संपत्तियां और मुसलमानों के धार्मिक अधिकार अब सुरक्षित नहीं हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर नियंत्रण खो देंगे। सरकार के इस तरह के कदमों से ऐसा लगता है कि नया अधिनियम समुदाय को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह गलत धारणा जानबूझकर पैदा की जा रही है कि यदि कोई मुसलमान किसी संपत्ति पर हाथ डालता है तो वह वक्फ़ मानी जाएगी। वास्तविकता इससे अलग है।
वक्फ़ की पवित्रता पर ज़ोर देते हुए माहली ने कहा कि वक्फ़ संपत्तियों के दुरुपयोग का कोई भी प्रयास इस्लामी नहीं है और मुसलमानों के लिए यह पर्याप्त रोकथाम है कि वे इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ कुछ न करें। उन्होंने कहा कि वक्फ़ संपत्तियों का अधिकांश हिस्सा कब्रिस्तानों और दरगाहों के रूप में है। “ये आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां नहीं हैं, इसके विपरीत इनका रखरखाव और संचालन करने में खर्चा आता है।”
माहली ने यह भी खंडन किया कि वक्फ़ संपत्तियां विशाल भूमि का भंडार हैं, जो सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती हैं। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि अन्य धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों की संख्या और जानकारी भी सार्वजनिक की जाए।“इन आंकड़ों को पेश करके भ्रम पैदा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अधिकांश संपत्तियां आय उत्पन्न करने वाली नहीं हैं। क्या मृतकों से कोई आय उत्पन्न की जा सकती है?” उन्होंने दोहराया कि अधिकांश वक्फ़ संपत्तियां कब्रिस्तान या मस्जिदें हैं।

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