Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

चुनावी बांड की वैध अवधि हो सकती है 15 दिन

NULL

04:46 PM Dec 13, 2017 IST | Desk Team

NULL

नई दिल्ली: राजनीतिक दलों को चंदा उपलब्ध कराने की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित चुनावी बॉंड की वैध अवधि को 15 दिन रखा जा सकता है। कम अवधि के लिये जारी करने से बॉंड के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चुनावी बॉंड के लिये दिशानिर्देश करीब करीब तैयार कर लिये गये हैं। वित्त मंत्रालय इन्हें देख रहा है और अंतिम रूप दे रहा है।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बॉंड की घोषणा वर्ष 2017-18 के बजट में की है। सूत्रों के अनुसार चुनावी बॉंड एक प्रकार के धारक बॉंड होंगे। जिस किसी के भी पास ये बॉंड होंगे वह इन्हें एक निर्धारित खाते में जमा कराने के बाद भुना सकता है।

हालांकि यह काम तय अवधि के भीतर करना होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, हर राजनीतिक दल का एक अधिसूचित बैंक खाता होगा। उस राजनीतिक दल को जो भी बॉंड मिलेंगे उसे वह उसी खाते में जमा कराने होंगे। यह एक प्रकार की दस्तावेजी मुद्रा होगी और उसे 15 दिन के भीतर भुनाना होगा अन्यथा इसकी वैधता समाप्त हो जायेगी। अधिकारी ने कहा कि बॉंड को कम अवधि के लिये वैध रखे जाने के पीछे उद्देश्य इसके दुरूपयोग को रोकना है साथ ही राजनीतिक दलों को वित्त उपलब्ध कराने में कालेधन के उपयोग पर अंकुश रखना है।

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि चुनावी बॉंड के लिये नियमों को जल्द ही जारी कर दिया जायेगा और इस तरह के बॉंड से जुड़ कुछ अन्य जानकारी इस काम के लिये प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी की जायेगी। चुनावी बॉंड एक प्रकार के प्रामिसरी नोट यानी वचनपत्र होंगे और इन पर किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जायेगा।चुनावी बॉंड में राजनीतिक दल को दान देने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ये बॉंड 1,000 और 5,000 रुपये मूल्य के होंगे।वित्त मंत्री ने बजट में चुनावी बॉंड की घोषणा करते हुये कहा था, भारत में राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने की आवश्यकता है।

अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें।

Advertisement
Advertisement
Next Article