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25 मई को Delhi में रहेगी सवैतनिक छुट्टी, चुनाव आयोग ने की घोषणा

08:35 AM Apr 15, 2024 IST | Yogita Tyagi
25 मई को delhi में रहेगी सवैतनिक छुट्टी  चुनाव आयोग ने की घोषणा
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Delhi: दिल्ली की की सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने राजधानी दिल्ली में सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पी कृष्णमूर्ति ने भारत के चुनाव आयोग के आदेश को लागू करते हुए RP अधिनियम 1951 की धारा 135B के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का ऐलान किया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान का दिन 25 मई को निर्धारित है। आदेश के अनुसार, सभी पात्र कर्मचारी, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, जो NCT दिल्ली के मतदाता हैं, मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।

  • दिल्ली की की सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा
  • इसलिए चुनाव आयोग ने दिल्ली में सवैतनिक अवकाश घोषित किया है
  • चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में यह एक कदम है

पड़ोसी शहरों में भी दिया जायेगा अवकाश

इसके अलावा, दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी शहरों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा और इसके विपरीत, पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तिथियों के अनुसार छुट्टी दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह पहल मतदाता मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने में प्रत्येक नागरिक की मौलिक भूमिका को रेखांकित करती है। इसमें कहा गया है कि सवैतनिक अवकाश देकर, चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में दिल्ली के CEO का उद्देश्य निर्बाध भागीदारी और प्रसार की सुविधा प्रदान करना है।

आदेश का पालन न करने पर लगेगा जुर्माना

इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा, संबंधित सार्वजनिक, निजी या अन्य प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से इस आदेश का अनुपालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। विज्ञप्ति में कहा गया है, "इस आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना के साथ-साथ निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत सजा भी होगी। इस अवसर का उपयोग करें और मतदान के दिन अपना वोट डालें।"

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