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रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 जुलाई को हाजिर होने का दिया आदेश

रांची की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ‘चैकीदार चोर है’ का नारा लगाने के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज 20 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में उन्हें समन जारी कर तीन जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

06:14 PM Jun 24, 2019 IST | Shera Rajput

रांची की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ‘चैकीदार चोर है’ का नारा लगाने के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज 20 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में उन्हें समन जारी कर तीन जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

रांची की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ‘चैकीदार चोर है’ का नारा लगाने के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज 20 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में उन्हें समन जारी कर तीन जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। 
रांची के न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में सोमवार को मुकदमे की सुनवाई हुई। 
सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें तीन जुलाई को अदालत में हाजिर होकर या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। 
इस संबंध में एक स्थानीय अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पूरा मोदी समाज आहत है। पूर्व में उनकी ओर से राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया था। 
शिकायतकर्ता के अनुसार तीन मार्च 2019 को मोरहाबादी के उलगुलान रैली में भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि देश का चैकीदार चोर है। इस दौरान उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी आदि का भी नाम लेते हुए आपत्तिजनक बातें कही थी। 
वहीं, कुछ दिन बाद 13 अप्रैल को कर्नाटक में इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने दिया था। इससे मोदी समाज काफी अपमानित महसूस कर रहा है। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर 20 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। 
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