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तृणमूल कांग्रेस ने लड़ाया बंग्लादेशी नागरिक को विस चुनाव, उम्मीदवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया बंग्लादेशी नागरिक करार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि बोगांव दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलो रानी सरकार वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी नागरिक थीं। वह भाजपा उम्मीदवार से चुनाव हार गई थीं।

11:50 PM May 21, 2022 IST | Desk Team

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि बोगांव दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलो रानी सरकार वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी नागरिक थीं। वह भाजपा उम्मीदवार से चुनाव हार गई थीं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि बोगांव दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलो रानी सरकार वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी नागरिक थीं। वह भाजपा उम्मीदवार से चुनाव हार गई थीं।
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न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने 20 मई के अपने आदेश में कहा कि भाजपा उम्मीदवार स्वप्न मजूमदार की जीत को चुनौती देने वाली अलो रानी सरकार की चुनाव याचिका खारिज करने योग्य है क्योंकि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक नहीं है।
न्यायधीश ने कहा अलो रानी ने भारतीय कानून के तहत हासिल नही किया 
न्यायाधीश ने कहा कि अलो रानी सरकार ने उनके नाम पर जारी मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा जारी पासपोर्ट के आधार पर भारत का नागरिक होने का दावा किया था। हालांकि, ये भारत की नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं और उन्होंने इसे नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार हासिल नहीं किया।
जन्म से भारत की नागरिक दावा झूठा – हाईकोर्ट 
न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि सरकार का यह दावा कि वह जन्म से भारत की नागरिक थीं, झूठा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तारीख को भी यह स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेश की मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है या नहीं।
अलो रानी सरकार द्वारा जून, 2021 में चुनाव याचिका दायर करने के बाद मजूमदार ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता एक विदेशी नागरिक है और उसके द्वारा दायर की गई अपील कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं है।
 
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