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इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय से धोखाधड़ी के आरोप में दो गिरफ्तार

स्टार्टअप फंड की हेराफेरी में बेंगलुरु और बिहार के दो गिरफ्तार

03:53 AM May 13, 2025 IST | Vikas Julana

स्टार्टअप फंड की हेराफेरी में बेंगलुरु और बिहार के दो गिरफ्तार

इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय से धोखाधड़ी के आरोप में दो गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से 3 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान एचपीपीएल फाउंडेशन के निदेशक और बेंगलुरु निवासी प्रशांत अग्रवाल और बिहार के नालंदा निवासी त्रिपुरारी एंड एसोसिएट्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट और पार्टनर सुधांशु कुमार राकेश के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू डीसीपी अमित वर्मा ने कहा कि एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच) की प्रतिनिधि राशि शर्मा की शिकायत के आधार पर 24 अप्रैल को एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं, जो मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एक प्रभाग है।

शिकायत के अनुसार, HPPL फाउंडेशन को SAMRIDH योजना के तहत स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर के रूप में चुना गया था, जिसे चयनित स्टार्ट-अप को फंडिंग और सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। MSH ने आठ स्टार्टअप के लाभ के लिए HPPL फाउंडेशन को 3.04 करोड़ रुपये वितरित किए थे, इसके अलावा प्रत्येक स्टार्ट-अप के लिए प्रशासनिक शुल्क भी दिया गया था। बाद में पता चला कि यह धनराशि इच्छित लाभार्थियों को नहीं दी गई थी।

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इसके बजाय, अग्रवाल ने कथित तौर पर निजी इस्तेमाल के लिए राशि का दुरुपयोग किया। इस हेराफेरी को छिपाने के लिए, उन्होंने फर्जी उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधांशु कुमार राकेश के नाम पर धोखाधड़ी से प्रमाणित किया गया था। आगे की जांच में पता चला कि अग्रवाल ने सरकारी फंडिंग की सुविधा के झूठे वादे के तहत स्टार्ट-अप से लगभग 11 लाख रुपये भी एकत्र किए। अग्रवाल को 30 अप्रैल को कर्नाटक के बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था। उनके आवास की तलाशी में जाली दस्तावेजों और धन के डायवर्जन से संबंधित संचार सहित डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए।

अग्रवाल से पूछताछ के बाद राकेश को 7 मई को बिहार के पटना स्थित उनके आवास से गिरफ़्तार किया गया। उनके परिसर में जांचकर्ताओं को एक कंप्यूटर मिला जिसमें जाली उपयोगिता प्रमाणपत्रों के टेम्पलेट और दस्तावेजों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए रबर स्टैम्प थे। EOW के अनुसार दोनों व्यक्ति शुरू से ही बेईमानी के इरादे से काम कर रहे थे, जिससे MeitY स्टार्टअप हब और प्रभावित स्टार्टअप को काफी वित्तीय नुकसान हुआ। मामले की आगे की जांच जारी है।

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Vikas Julana

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