Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

पंजाब में 13 हजार से अधिक पंचायतों को भंग करने का आदेश वापस लेने के बाद दो IAS निलंबित

पंजाब में 13 हजार से अधिक पंचायतों को भंग करने के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना वापस लेने का निर्णय लिया है

03:50 PM Sep 01, 2023 IST | Desk Team

पंजाब में 13 हजार से अधिक पंचायतों को भंग करने के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना वापस लेने का निर्णय लिया है

पंजाब में 13 हजार से अधिक पंचायतों को भंग करने के आदेश के बाद राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद, दो आईएएस (IAS)अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी का नाम डी.के. तिवारी वहीं दूसरे का नाम गुरप्रीत सिंह खैरा बताया जा रहा है। 
Advertisement
क्यों हुआ निलंबन
सरकार ने नवंबर में होने वाले नागरिक निकाय चुनावों के साथ राज्य में 13 हजार से अधिक पंचायतों को भंग कर दिया था। इस पर विपक्षी शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने सरकार से सवाल किया कि केवल अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की गई है और मंत्री को छोड़ दिया गया है।
कोर्ट का फैसला
ग्यारह रिट (writ) याचिकाएं दायर की गईं जिसमें पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा इसे भंग करने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कोर्ट के सामने आए। कोर्ट ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं। और अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होकर महाधिवक्ता विनोद घई ने बताया कि एक-दो दिनों में पंचायतों को भंग करने की अधिसूचना वापस ले ली जायेगी।
अधिकारियों के कार्य
सरकार के प्रवक्ता ने इसके बारे में बताया कि मुख्यमंत्री और मंत्री ने केवल वही मंजूरी दी, जो अधिकारियों ने फाइल पर रखी थी। अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। वे अधिकारियों के कार्यों के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? 
Advertisement
Next Article