
दिल्ली पुलिस ने 19 मार्च को लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने हुए विरोध प्रदर्शन मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी, यूएपीए और पीडीपीपी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसी के ही साथ स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि केस दर्ज करने को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया था। जिसके बाद ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि 19 मार्च को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीय दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग पर लगे भारत के झंडे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लगा दिया था।
खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर बवाल काटा

इसके बाद फिर 22 मार्च को खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर बवाल काटा, इस दौरान उनकी ब्रिटेन पुलिस से भी हाथापाई हुई थी, और सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी झंडे लहराए गए थे। इस मामले के बाद विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मौजूद वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था।
ब्रिटेन सरकार की तरफ से बेरुखी देखी गई

इस मामले में विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया था कि लंदन में भारतीय राजनयिक कैंपस और कर्मियों की सुरक्षा में ब्रिटेन सरकार की तरफ से बेरुखी देखी गई है, जो किसी भी सूरते हाल बर्दाशत नहीं की जाएगी। इसी के ही साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रिटेन सरकार को विएना संधि के तहत उनके बुनियादी फर्ज की याद दिलाई गई।
इस घटना के बाद भारत में गुस्साए सिख समुदाय के लोगों ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। सिख प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारत हमारा स्वाभिमान है और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।