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उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी को उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू होगा। यह जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी।
सीएम ने लिखा- हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।उन्होंने कहा- निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में #UniformCivilCode अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से…
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) March 13, 2024
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने गजट भी जारी किया है।गजट में कहा गया है- भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन मा. राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित 'समान नागरिक संहिता', उत्तराखंड 2024 विधायक पर दिनांक 11 मार्च, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या: -03,वर्ष 2024 के रूप में सर्वे साधाराण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशति किया जाता है।