Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

उमर खालिद बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत पर जेल से हुआ रिहा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को यहां तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

02:51 PM Dec 23, 2022 IST | Desk Team

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को यहां तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को यहां तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कारागार अधिकारियों के अनुसार, खालिद को शुक्रवार सुबह रिहा किया गया।
Advertisement
दंगों 53 लोग मारे और 700 से अधिक घायल हुए थे
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को जमातन दी थी। खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी गई है। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।
Advertisement
Next Article