UP : मुख्तार अंसारी के 6 सहयोगियों समेत 25 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की पुलिस ने गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार अंसारी के गिरोह के छह सदस्यों समेत जिले में 25 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
11:12 PM Oct 09, 2020 IST | Shera Rajput
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की पुलिस ने गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार अंसारी के गिरोह के छह सदस्यों समेत जिले में 25 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस अधीक्षक सुशील धुले ने शुक्रवार को बताया कि जिले में मुख्तार अंसारी गिरोह के छह सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इसके अलावा 19 अन्य अपराधियों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, जिले के कोपागंज, सरायलखंसी, दक्षिण टोला, घोसी, मुहम्मदाबाद और मधुबन थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी गिरोह के जिन छह अपराधियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें श्याम लाल सोनकर निवासी बलिया मोड़-थाना सरायलखंसी, विजय सोनकर निवासी थाना क्षेत्र कप्तानगंज-आजमगढ़, प्रमोद कुमार निवासी विशुनपुरा सरसेना-थाना चिरैयाकोट, सुनील सोनकर निवासी रजपुरा थाना घोसी, अनिल कुमार उर्फ अशोक गुप्ता और संदीप कुमार निवासी कासिमाबाद क्षेत्र- जिला गाजीपुर का नाम शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े हुए हैं और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत जिलाधिकारी आपराधिक ढंग से एकत्र की गई चल-अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। इसमें सबंधित व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि उसके द्वारा एकत्र संपत्ति आपराधिक तरीके से हासिल नहीं की गई है। इसके लिए उसे प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है।
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