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जल्द खुलेंगे 30 सील मदरसे! यूपी सरकार को इलाहाबाद HC से बड़ा झटका

09:38 PM Aug 22, 2025 IST | Amit Kumar
जल्द खुलेंगे 30 सील मदरसे  यूपी सरकार को इलाहाबाद hc से बड़ा झटका
UP Madrasa News

UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के सील किए गए मदरसों के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 30 मदरसों को तुरंत खोला जाए, क्योंकि सरकार ने बिना यथोचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए कार्रवाई की, जो न्यायसंगत नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वहीं याचिका दाखिल करने वालों का कहना था कि उन्हें कोई विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपनी बात रखने का मौका मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्र ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की और कहा कि प्रशासन ने सीधे कार्रवाई की, जो नियमों के खिलाफ है।

UP Madrasa News: कोर्ट ने कहा नियमों का पालन जरूरी

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बात से सहमति जताते हुए कहा कि यदि सरकार को कोई आपत्ति है, तो वह विधि अनुसार नोटिस जारी कर और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय ले सकती है। बिना सुनवाई का मौका दिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अवैध मानी जाएगी।

CM Yogi
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सरकारी पक्ष की दलील खारिज

राज्य सरकार के वकील ने अदालत में कहा कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा नियमावली-2016 के तहत की गई है और इसमें कोई गैरकानूनी बात नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब किसी भी मदरसे को बिना सुनवाई बंद नहीं किया जा सकता।

CM Yogi
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श्रावस्ती के मदरसों का मामला किया था खारिज 

इससे पहले, श्रावस्ती जिले के लगभग 35 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इन मामलों में कोर्ट ने पाया कि सभी नोटिसों में एक ही नंबर इस्तेमाल किया गया था, जिससे साबित होता है कि कार्रवाई सोच-समझकर नहीं, बल्कि जल्दबाज़ी में की गई।

कोर्ट का अंतिम फैसला

5 जून को कोर्ट ने इन मामलों में अंतरिम रोक लगाई थी, और अब अगस्त में अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार यदि चाहे तो नए नोटिस जारी कर सकती है, लेकिन इसके लिए विधिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यह भी कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को केवल नियमों के तहत ही कार्यवाही करने की छूट है।

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