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UP : शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज

फर्जी दस्तावेजों के सहारे शत्रु संपत्ति को हथियाकर उस पर कब्जा करके मकान बनाने के आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी एक अदालत ने खारिज कर दी है।

02:35 AM Jun 05, 2022 IST | Shera Rajput

फर्जी दस्तावेजों के सहारे शत्रु संपत्ति को हथियाकर उस पर कब्जा करके मकान बनाने के आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी एक अदालत ने खारिज कर दी है।

फर्जी दस्तावेजों के सहारे शत्रु संपत्ति को हथियाकर उस पर कब्जा करके मकान बनाने के आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी एक अदालत ने खारिज कर दी है।
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के विशेष न्यायाधीश गौरव कुमार ने अर्जी खारिज कर दी।
न्यायाधीश ने कहा कि जांच में अंसारी की संलिप्तता पाई गई और इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वह मुकदमे के दौरान गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
मामले में 27 अगस्त 2020 को स्थानीय क्षेत्र लेखपाल सुरजन लाल ने हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि जियामऊ इलाके में कुछ जमीन मोहम्मद वसीम के नाम पर दर्ज थी जो पाकिस्तान चला गया था और उसकी जमीन सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी के अनुसार उक्त जमीन को अंसारी और उनके बेटों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़प लिया और इस तरह सरकार के साथ करोड़ों रुपये की ठगी की। मामले में अंसारी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल करते हुए दावा किया गया था कि वह निर्दोष हैं और राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें मामले में फंसाया गया है।
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