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मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के बीच जमीन विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर आज सुनवाई होगी। दोपहर दो बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की दलीलें पेश की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर अधिवक्ता तसनीम अहमदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बहस आगे बढ़ाएंगी।
मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक पजेशन एक्ट का हवाला दिया है।पोषणीयता की अर्जी तय होने के बाद विवादित परिसर का अमीन सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर मामले की सुनवाई हो रही है। ज्यादातर अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है।
