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अमेरिकी न्यायाधीश का डीएसीए को पूर्ण बहाल करने का आदेश

सरकार के पास आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 20 दिन यानी 23 अगस्त तक का समय है, नहीं तो ट्रंप प्रशासन को डीएसीए को फिर से बहाल करना होगा। 

07:00 PM Aug 04, 2018 IST | Desk Team

सरकार के पास आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 20 दिन यानी 23 अगस्त तक का समय है, नहीं तो ट्रंप प्रशासन को डीएसीए को फिर से बहाल करना होगा। 

अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम (डीएसीए) को पूर्ण रूप से बहाल करने का अपना आदेश बरकरार रखा है और ऐसा करने हेतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए 20 दिनों की समयसीमा तय की है। यह कार्यक्रम अवैध रूप से रह रहे युवा आव्रजकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सीएनएन की खबर के मुताबिक, वाशिंगटन डी.सी. जिला न्यायाधीश जॉन बेट्स ने शुक्रवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन डीएसीए को समाप्त करने के अपने प्रस्ताव को न्यायसंगत ठहराने में विफल रहा।

ओबामा शासनकाल के दौरान इस कार्यक्रम से अवैध रूप से अमेरिका आए लगभग आठ लाख युवाओं (बचपन में आए) को उनके देश भेजने से सुरक्षा प्रदान कराता है। 25 पन्नों के अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए बेट्स ने कहा कि कार्यक्रम चलाने वाला होमलैंड सिक्योरिटी विभाग अपने फैसले के लिए एजेंसी के प्राथमिक तर्क को अर्थपूर्ण रूप से पेश करने में विफल रहा। उन्होंने नीति को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया। बेट्स ने अपने आदेश में कहा कि सरकार के पास आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 20 दिन यानी 23 अगस्त तक का समय है, नहीं तो ट्रंप प्रशासन को डीएसीए को फिर से बहाल करना होगा।

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