ट्रंप को बदलना होगा अपना फैसला! Tariff मुद्दे पर अमेरिकी कोर्ट ने Trump को लगाई फटकार
US Tariff News: अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आयात पर टैरिफ (शुल्क) लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकतर टैरिफ गैरकानूनी हैं। यह फैसला ट्रंप की उस नीति को बड़ा झटका देता है जिसमें उन्होंने टैरिफ को विदेशी व्यापार नीति का अहम हिस्सा बनाया था।
US Tariff News: टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इसका मतलब है कि फिलहाल टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।
Donald Trump की प्रतिक्रिया
कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह निर्णय पक्षपाती है और गलती से लिया गया है। ट्रंप ने लिखा कि सभी टैरिफ अब भी लागू हैं और अगर इन्हें हटा दिया गया तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी आपदा होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका यह कानूनी लड़ाई जीत जाएगा।
America News: अधिकारों का गलत इस्तेमाल: कोर्ट
कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके हर देश पर आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। इस फैसले ने न्यूयॉर्क स्थित एक ट्रेड कोर्ट के मई महीने में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है। हालांकि, उस फैसले के उस हिस्से को हटाया गया है जिसमें टैरिफ को तुरंत खत्म करने की बात कही गई थी।
अनियमित तरीके से लागू किए गए Tariff
ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ये टैक्स अचानक और बिना पर्याप्त प्रक्रिया के लागू किए। इससे न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता आई बल्कि अमेरिका के व्यापारिक साझेदार भी प्रभावित हुए। इससे महंगाई और आर्थिक विकास में सुस्ती की आशंका भी बढ़ गई।
US Tariff News Hindi: व्यापार घाटे और पिछली सरकारों पर निशाना
ट्रंप ने फिर से पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पहले की सरकारों ने अमेरिका को कमजोर बनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब अन्य देशों के अनुचित टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों को सहन नहीं करेगा। उनका दावा है कि अब अमेरिका अपने हित में टैरिफ का इस्तेमाल करेगा और इससे देश फिर से मजबूत बनेगा।
'अंतिम स्थिति होगी साफ'
वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जून में कहा था कि टैरिफ से जुड़ी बातचीत श्रम दिवस तक पूरी हो सकती है। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले से कानूनी स्थिति और अधिक उलझ गई है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद ही इस मामले में अंतिम स्थिति साफ होगी।
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