उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60,244 नए कांस्टेबलों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए
सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश
उत्तर प्रदेश पुलिस ने नवनियुक्त 60,244 कांस्टेबलों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए हैं। एडीजी अमिताभ यश ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर विभागीय नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री पोस्ट न करें। प्रशिक्षण के दौरान सोशल मीडिया आचार संहिता की जानकारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने 60,244 नवनियुक्त कांस्टेबलों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट न करने की चेतावनी दी गई है, जो विभागीय नियमों का उल्लंघन करती है और पुलिस बल की छवि को प्रभावित करती है। यह निर्देश अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने जारी किए हैं। उन्होंने सभी पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रिक्रूटों को उनके प्रशिक्षण के दौरान सोशल मीडिया आचार संहिता के बारे में जानकारी दी जाए। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश द्वारा जारी बयान के अनुसार, “नवनियुक्त 60,244 कांस्टेबल अपने-अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद उनका प्रशिक्षण शुरू होगा।
पुलिसिंग के पारंपरिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी ज्ञान
उक्त प्रशिक्षण में पुलिसिंग के पारंपरिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी ज्ञान, संचार कौशल, नागरिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप सभी जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया संचार का एक सशक्त माध्यम है और अधिकांश पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अपने विचार भी व्यक्त करते रहते हैं।” यह परिपत्र नियुक्ति पत्र मिलने के बाद कई रिक्रूटों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के मद्देनजर जारी किया गया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशिक्षुओं को अपने प्रशिक्षण से संबंधित वीडियो ऑनलाइन साझा करते हुए पाया गया है, जिसे विभाग के गोपनीयता मानदंडों के तहत हतोत्साहित किया जाता है।
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अनुशासन का उल्लंघन न करें
यह आवश्यक है कि नवनियुक्त आरक्षी सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय विभागीय नीति, नियम एवं अनुशासन का उल्लंघन न करें। पुलिस महानिदेशक ने उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण केंद्रों में नवनियुक्त आरक्षियों को उपरोक्त सोशल मीडिया नीति से अवगत कराया जाए तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार एवं विभाग के लिए उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।