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Hathras Stampede : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जहां 2 जुलाई को 100 से अधिक लोग मारे गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।
Highlight :
बता दें कि, याचिका में समिति से बड़ी संख्या में सार्वजनिक समारोहों में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपाय सुझाने और तैयार करने के निर्देश मांगे गए थे। याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य को हाथरस भगदड़ की घटना में शीर्ष अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाह आचरण के लिए व्यक्तियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
इसने शीर्ष अदालत से सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे किसी भी धार्मिक आयोजन या अन्य आयोजनों में जनता की सुरक्षा के लिए भगदड़ या अन्य घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें, जहां बड़ी संख्या में सार्वजनिक समारोह होते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि द्वारा आयोजित 'सत्संग' में भगदड़ मचने से महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई।
रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम में दो लाख से अधिक भक्तों की भीड़ जुटी थी, जबकि केवल 80,000 लोगों के उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी। अपनी याचिका में अधिवक्ता ने अतीत में घटित ऐसी कई भगदड़ जैसी घटनाओं का हवाला दिया है, जिसमें 1954 में कुंभ मेले में हुई भगदड़ में लगभग 800 लोगों के मारे जाने की खबर, 2007 में मक्का मस्जिद में हुई भगदड़ जिसमें 16 लोगों के मारे जाने की खबर, 2022 में माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई मौतें, 2014 में पटना के गांधी मैदान में दशहरा समारोह के दौरान हुई मौतें और इडुक्की के पुलमेडु में लगभग 104 सबरीमाला श्रद्धालुओं की मौत शामिल है।
ऐसी घटनाएं प्रथम दृष्टया सरकारी अधिकारियों द्वारा जनता के प्रति जिम्मेदारी में चूक, लापरवाही और देखभाल के प्रति बेवफा कर्तव्य की गंभीर स्थिति को दर्शाती हैं। पिछले एक दशक में, हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक और लापरवाह रखरखाव गतिविधियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, जिन्हें टाला जा सकता था, लेकिन इस तरह की मनमानी और अधूरी कार्रवाइयों के कारण इस तरह के काम हुए हैं," याचिका में कहा गया है।