श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष को झटका, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर SC ने लगाई रोक
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष को झटका
- मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर SC ने लगाई रोक
- कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया
शाही ईदगाह के मामले में एक याचिका को खारिज कर दिया
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते 5 जनवरी को मथुरा के विवादित शाही ईदगाह के मामले में एक याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें विवादित शाही ईदगाह को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके पास इस केसे जुड़े कई मामले पहले से ही हैं।
SC ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी
दरअसल, इस मामले पर हिंदू पक्ष दावा करता है कि जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी. भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान शाही ईदगाह के नीचे है। ये भी दावा किया गया है कि शाही ईदगाह में हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाएं दबी हुई हैं। सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
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