IndiaWorldDelhi NCRUttar PradeshHaryanaRajasthanPunjabJammu & Kashmir BiharOther States
Sports | Other GamesCricket
HoroscopeBollywood KesariSocialWorld CupGadgetsHealth & Lifestyle
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की चयन सूची पर इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक लगाई

07:59 AM Sep 10, 2024 IST
Advertisement

यूपी : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की चयन सूची पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। सोमवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 अगस्त के आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया। इस आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के आधार पर सहायक शिक्षकों के लिए संशोधित चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।

Highlight : 

  • सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
  • इलाहाबाद HC का निर्देश
  • चयन सूची पर प्रभाव

इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, यूपी सरकार को सेवा नियमावली, 1981 के तहत एटीआरई 2019 के परिणामस्वरूप 69,000 सहायक शिक्षकों की चयन सूची को फिर से तैयार करना था। कोर्ट ने कहा था कि यह सूची 2020 और 2022 की मौजूदा चयन सूचियों को नजरअंदाज करते हुए तैयार की जानी चाहिए, ताकि सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति पर प्रभाव न पड़े। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चयन सूची की पुनरावृत्ति से उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, और इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि सेवा नियम, 1981 के तहत गुणवत्ता बिंदुओं के संदर्भ में चयन सूची तैयार करते समय आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाए, यदि वे सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही कि यदि कोई कार्यरत उम्मीदवार नई चयन सूची के आधार पर प्रभावित होता है, तो उसे सत्र लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

यह विवाद 2018 में शुरू हुआ, जब यूपी सरकार ने सहायक शिक्षकों के 69,000 रिक्त पदों को भरने के लिए एटीआरई-2019 आयोजित करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने इस परीक्षा की योग्यता परीक्षा को चुनौती दी है और कहा है कि इसे सेवा नियमावली के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश के साथ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर फिलहाल रोक लग गई है और अब इस मामले में शीर्ष अदालत की ओर से आगे की सुनवाई की जाएगी।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Next Article